नमस्कार दोस्तों आपका स्वागत है इस ब्लॉग पर आज हम बात करने वाले है Pradhan mantri van dhan yojana क्या है एवं प्रधानमंत्री वन धन विकास योजना 2023 में ऑनलाइन अप्लाई कैसे करें | Pradhan mantri van dhan yojana का क्या उद्देश्य है और वन धन विकास योजना से हमें क्या-क्या लाभ मिलने वाले है और वन धन विकास केंद्र क्या है और ट्राइफेड (TRIFED) क्या जानते है और वन धन विकास योजना की पात्रता क्या है (PMVDY) का हेल्पलाइन नम्बर क्या है।
वन धन विकास योजना का उद्देश्य
प्रधानमंत्री वन धन विकास योजना भारत सरकार ने 14 अप्रैल 2018 में माननीय प्रधान मंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी बीजापुर, छत्तीसगढ़ में लागू की है जिसमे प्राकृतिक संसधनों के उपयोग में मदद और आदिवासी युवाओं का प्रशिक्षण के लिए चयन किया है और इसमें आदिवासी सभाओं के लिए आजीविक सृजन को लक्षित किया जायेगा और इस वन धन विकास योजना में देश भर के आदिवासी जिलों में 3000 हजार वन धन केंद्र की स्थापना की जाएगी
वन धन विकास केंद्र
इसमें छत्तीसगढ़ राज्य के बाजीपुर जिले में जनजातीय मामले मंत्रालय के द्वारा प्रायोगिक के आधार पर बहुदेश्यीय वन धन विकास केंद्र की स्थापना की है इसमें तहत कौशल उन्नयन तथा क्षमता निर्माण प्रशिक्षण करने के साथ साथ प्राथमिक एवं मूल्य सुविधा केंद्र की स्थापना करना है इस वन धन विकास केंद्र मॉडल के प्रशिक्षण प्राथमिक स्तर के लिए उपकरण और औजार खरीदने के लिए भारत सरकार की तरफ से 43.38 लाख रूपये का बजट आया है इसमें वन धन विकास केंद्र के द्वारा ईट निर्माण, महुआ फूल, भंडारण केंद्र और चिरोंजी को सही साफ करने के लिए और पैकेजिंग के लिए प्रसंस्करण सुविधा रखी गयी है और जनजातीय लभार्थियो का चयन और स्वयं सहायता समूह (SHG) के निर्माण का कार्य के लिए टीआरआइएफईडी द्वारा लागू किया गया है
ट्राइफेड (TRIFED)
ट्राइफेड के तहत बहु-राज्यीय समिति अधिनियम 1984 के अनुसार पजीकृत भारतीय जनजातीय सहकारी विपणन विकास परिसंघ (TRIFED) की स्थापना जनजातीय कार्य मंत्रालय के तहत एक राष्ट्रीय नोडल एजेंसी के रूप में सन 1987 में लागू की गयी थी यह (TRIFED) मुख्य रूप से दो कार्य करती है इसमें पहला है लघु वन उपज विकास , और दूसरा है खुदरा विपणन विकास है इनके अंतरगर्त सभी राज्यों के आदिवासी लोगो के सामाजिक में आर्थिक विकास के रूप से कार्य करती है ट्राइफेड का मुख्य उद्देश्य है जो आदिवासी नागरिक जगल में रहकर जो उत्पाद बनाते है उन्हे बाजार के अंदर उचित दामों की कीमत में बिकवाना है और इसमें गेहूँ ,धान, मक्का की सरकारी खरीद के लिए भारतीय खाद्द निगम (FCI)के एजेंट के रूप में कार्य करती है
देश में किन-किन राज्यों में आदिवासी नागरिक है
इस वन धन विकास योजना के तहत राज्यों में रहने वाले आदिवासी नागरिको के लिए महत्व दिया है इसमें उनके द्वारा बनाये गए उत्पाद जैसे गैर-इमारती लकड़ी के मूल्यों की श्रृंखला में आदिवासी नागरिको के लिए वर्तमान 20% से बढ़कर लगभग 60% होने की उम्मीद है देश में किन-किन राज्यों में आदिवासी नागरिक रहते है आइये जानते है –
क्र ० | राज्यों के नाम |
1. | असम बिहार |
2. | आंध्र प्रदेश |
3. | अरुणाचल प्रदेश |
4. | हिमाचल प्रदेश |
5. | उत्तर प्रदेश |
6. | गुजरात |
7. | गोवा |
8. | क्षारखंड |
9. | छत्तीसगढ़ |
10. | जम्मू और कश्मीर |
11. | मध्य प्रदेश |
12. | कर्नाटक |
13. | तमिलनाडु |
14. | महाराष्ट्र |
15. | मणिपुर |
16. | मेघालय |
17. | नागालैंड |
18. | ओडिशा |
19. | राजस्थान |
20. | मिजोरम |
21. | तेलगांना |
22. | त्रिपुरा |
23. | अडंमान |
24. | निकोबार |
25. | पचिम बंगाल |
26. | दादर |
27. | नगर हवेली |
28. | लक्षदीप |
29. | दमन |
30. | सिक्किम |
वन धन विकास योजना के लाभ
- वन धन विकास योजना के तहत राज्यों में आदिवासी नागरको के लिए लगभग 3000 वन धन केंद्र स्थापित किये जायेगे
- वन धन विकास योजना के अंतगर्त आदिवासी नगरको के द्वारा बनाये गए उत्पाद उचित दामों में ख़रीदे जायेगे
- वन धन विकास योजना के लिए भारत सरकार ने 43.38 लाख रूपये का बजट दिया है
- वन धन विकास योजना योजना के अंतगर्त जनजातीय क्षेत्रो में 30 एमएफपी एकत्रित करने वाले शामिल होते है
- वन धन विकास योजना के तहत जनजातीय समुदाय पारंपरिक प्रक्रियाओ से एंनटीएफपी एकत्रित करने और उनके मूल्यवर्धन में पारंगत होता है
- वन धन विकास योजना के तहत एसएचजी क्षेत्र में उपलब्ध काटने, सजाने, सुखाने और पैक करने जैसे उत्पादों का उपयोग कर प्राथमिक स्तर पर एमएफपी का मूल्यबर्धन किया जाता है
- वन धन विकास योजना के तहत आदिवासी जनजातीय वर्ग की कार्य क्षमता बेहतर होने के कारण देश के विकास में अधिक मदद मिलेगी
- वन धन विकास योजना के तहत आदिवासी युवाओं की कार्य कुशलता बेहतर रहेगी
- वन धन विकास योजना के तहत के अंतगर्त आदिवासी क्षेत्र का अधिक विकास होगा और उनके आय में बढ़ोतरी होगी
वन धन विकास योजना की विशेषताएं
- वन धन विकास योजना के नियम अनुसार एक ही गांव में ऐसे 10 स्वयं सहायता समूह बनाये है जो सफलता पूर्वक वन धन केन्द्रो का संचालन करेगा
- वन धन विकास योजना के तहत केन्द्रो पर सिलाई उपकरण जैसे उत्पादों को सुखाने वाले उपरकण की छोटी कटिंग मशीन आदि लायी गई है
- वन धन विकास योजना के तहत आदिवासी नागरिक आसानी से अपना कार्य कर सकेंगे और उचित दाम में उत्पाद बेच सखेगे
- वन धन विकास योजना को पायलट परियोजना के रूप में लागु किया जिससे आदिवासी नागरिक अपनी अर्थ व्यवस्था में अधिक प्रभाव पड़ेगा
- आदिवासी क्षेत्रों में रहने वाले नागरिको की आय पर वृद्धि होगी और वह अपना जीवन यापन सही तरीके से बिता सकेंगे
वन धन विकास योजना की पात्रता
क्र ० | नाम | पात्रता |
1. | योजना का नाम | Pradhan Mantri Van Dhan Yojana |
2. | लाभार्थी | देश के आदिवासी नागरिक |
3. | किसके द्वारा | श्री मान नरेंद्र मोदी जी |
4. | कब लागू | 14 अप्रैल 2018 |
5. | सरकार ने बजट | 43.38 लाख रूपये |
6. | टोल फ्री नम्बर | 1800-180-1111 |
Conclusion
दोस्तों आज हमने इस आर्टिकल के माध्यम से Pradhan Mantri Van Dhan Yojana के बारे में विस्तार से जानकारी प्रदान की है आप लोगों को यह जानकारी महत्वपूर्ण लगी होगी तो आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएं और इस आर्टिकल को अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें जिससे उन लोगों को भी इस योजना के बारे में जानकारी प्राप्त हो और आप इस योजना का जल्द से जल्द लाभ उठाएं इस आर्टिकल को अंत तक पढ़ने के लिए धन्यवाद !
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