Parivarik Labh Yojana Check Status
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- सबसे पहले आपको राष्ट्रीय पारिवारिक लाभ योजना की ऑफिसियल वेबसाइट पर जाना होगा।
- इस वेबसाइट पर जाने के लिए आपको राष्ट्रीय पारिवारिक लाभ योजना पर क्लिक करना है
- इससे आप डाइरेक्ट ही पोर्टल पर पहुँच जाओगे।
- फिर आपको पोर्टल इस तरह का दिखाई देगा।
- अब यहा होम पेज पर आपको आवेदन पत्र की स्थिति ( आवेदन पत्र की स्थिति पता करने हेतु
- यहाँ क्लिक करें ) का ऑप्शन दिखाई देगा।
- उस ऑप्शन पर क्लिक करना है। फिर आपके सामने एक नया पेज ओपन होगा।
- जो आपको इस तरह दिखाई देगा।
- इसमें आपको पूछी गई जानकारी भरनी है।
- जैसे अपनी डिस्ट्रिक्ट (District) और अकाउंट नम्बर / रजिस्टर नम्बर
- (Account No / Register No) दर्ज करना है।
- फिर दिय गए सर्च (SEARCH) के ऑप्शन पर क्लिक करना है।
- क्लिक करने बाद आपके कंप्यूटर स्क्रीन पर राष्ट्रीय पारिवारिक लाभ योजना की आवेदन स्थिति आ जाएगी।
- फिर आप बहुत ही आसानी स्थिति चैक कर सकते है।
राष्ट्रीय पारिवारिक लाभ योजना क्या है
जैसे कि आपने देखा होगा भारत देश में एक परिवार में एक मुख्या होता है। जिसके कंधे पर सारा बोझ घर परिवार चलाने का होता है। अगर अचानक उसकी मृत्यु हो जाती है। तो उसका परिवार बिखर जायेगा और जिसके कारण नागरिक दुसरो के ऊपर निर्भर रहने लगेंगे। और दुसरो की गुलामी करते रहेंगे। इसी समस्या को देखते हुए। सरकार ने एक राष्ट्रीय पारिवारिक लाभ योजना को उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी द्वारा 1 अक्टूबर 2020 में शुरू किया है। इस योजान के तहत गरीब नागरिकों वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है। जिससे वह अपना घर परिवार खुद चला सके। और दूसरो के ऊपर निर्भर ना रहे है। इस योजना में NFBSUP भी कहा जाता है। इसका पूरा नाम (Full Form National Family Benefit Scheme UP) है। Parivarik Labh Yojana Check Status के वारे में विस्तार से जानकारी के लिए इस आर्टिकल पर अंत तक बने रहे।राष्ट्रीय पारिवारिक लाभ योजना का उद्देश्य
राष्ट्रीय पारिवारिक लाभ योजना का मुख्य उद्देश्य हमारे देश में एक परिवार चलाने के लिए घर में एक मुख्या होता है। अगर उसकी अचानक से मृत्यु हो जाती है। तो उस परिवार को कौन चला सकेगा। इस लिए केंद्र सरकार की तरफ से देश में जितने भी ऐसे घर है। जिनके पालन हार की अचानक से मृत्यु हो गयी है। और उसके परिवार वाले बेखर हो जाते है। तो उन लोगो को अपना घर चलाने के लिए पहले 20000 रूपये राशि प्रदान करती थी। पर नयी अपडेट होने पर इसमें राशि को बढ़ा कर 30000 रूपये कर दिया गया। अब मृत्यु धारक के परिवार वालों को 30000 रूपये प्रदान किये जायेगे।इस राशि को पाकर परिवार के नागरिक अपना जीवन यापन सही तरीके से बिता सकेंगे।पारिवारिक लाभ योजना आवश्यक दस्तावेज
1. आधार कार्ड 2. पहचान पत्र 3. राशन कार्ड 4. निवास प्रमाण पत्र 5. आय प्रमाण पत्र 6. मुखिया की मृत्यु प्रमाण पत्र 7. बैंक पासबुक 8. पासपोर्ट साइज फोटोराष्ट्रीय पारिवारिक लाभ योजना में ऑनलाइन आवेदन कैसे करें
अगर आप राष्ट्रीय पारिवारिक लाभ योजना में ऑनलाइन आवेदन करना चाहते है। तो आप बहुत ही आसानी से कर सकते है। इसके लिए आपको दिए गए तरीके को फॉलो करना होगा।- सबसे पहले आपको राष्ट्रीय पारिवारिक लाभ योजना की ऑफिसियल वेबसाइट पर जाना होगा।
- इस वेबसाइट पर जाने के लिए आपको राष्ट्रीय पारिवारिक लाभ योजना पर क्लिक करना है
- इससे आप डाइरेक्ट ही पोर्टल पर पहुँच जाओगे। फिर आपको इस तरह का पेज दिखाई देगा।
- इसमें आपको नया पंजीकरण (नया आवेदन करने हेतु यहाँ क्लिक करें) का ऑप्शन दिखाई देगा।
- उस ऑप्शन पर क्लिक करना है। फिर आपके सामने पंजीकरण फॉर्म पेज ओपन होगा।
- जो आपको इस तरह दिखाई देगा।
- अब आपको इस फॉर्म में पूछी गयी सभी जानकारी सही तरीके से भरनी है।
- जैसे अपना नाम, पिता का नाम , पूरी डिटेल , जनपद निवासी , बैंक डिटेल , मृतक का विवरण आदि जानकारी सही तरीके से भरे।
- फिर उस फॉर्म में पूछे गए दस्तावेज को अपलोड करना है।
- अब आपको दिए गए कैप्चा कॉड को भरना है।
- वेरीफाई के ऑप्शन टिक कर के सबमिट के विकल्प पर क्लिक करना है।
- अब आपका फॉर्म पूर्ण तरह संबित हो गया।
- फिर आपको इस फॉर्म का प्रिंट आउट निकाल कर उप-जिलाधिकारी ऑफिस में जाकर जमा करा देना है।
- इस तरह से आपका काम पूर्ण हो गया।
- कुछ दिनों के बाद आपको आपके खाते में पैसे भेज दिए जायेगे।
पारिवारिक लाभ योजना में जिला वार लाभार्थियों का विवरण कैसे देखें
अगर आपने राष्ट्रीय पारिवारिक लाभ योजना में आवेदन कर रखा है। और आप परिवार लाभ योजना जिलावार लाभार्थियों को विविरण देखना चाहते है। तो आप बहुत ही आसानी से देख सकते है। इसके लिए आपको निचे दिए गए तरीके को फॉलो करना होगा।- सबसे पहले आपको राष्ट्रीय पारिवारिक लाभ योजना की ऑफिसियल वेबसाइट पर जाना होगा।
- वह आपको होम पेज पर एक जनपद वार लाभार्थियों का विवरण का ऑप्शन दिखाई देगा।
- उस पर क्लिक करना है। आप जनपद वार लाभार्थियों का विवरण के विकल्प पर क्लिक करके डाइरेक्ट ही उस पेज पर चले जायेगे।
- जो आपको इस तरह दिखाई देगा।
- इसमें आपको अपने जिला के ऑप्शन पर क्लिक करना है।
- फिर आपको अपनी तहसील के विकल्प पर क्लिक करना है।
- उसके बाद आपको अपने ब्लॉक के ऑप्शन पर क्लिक करना है।
- फिर आपको अपने पंचायत के ऑप्शन पर क्लिक करना है।
- अब आपके कंप्यूटर स्क्रीन पर पंचायत के सभी लाभार्थियों का विवरण खुल कर आ जायेगा।
जिला समाज कल्याण अधिकारी/ एस डी एम लॉगिन कैसे करें
अगर आपने राष्ट्रीय पारिवारिक लाभ योजना में आवेदन कर रखा है। और आप परिवार लाभ योजना में जिला समाज कल्याण अधिकारी/ एस डी एम लॉगिन करना चाहते है। तो आप बहुत ही आसानी से लॉगिन कर सकते है। इसके लिए आपको निचे दिए गए तरीके को फॉलो करना होगा।- सबसे पहले आपको राष्ट्रीय पारिवारिक लाभ योजना की ऑफिसियल वेबसाइट पर जाना होगा।
- वह आपको होम पेज पर एक जिला समाज कल्याण अधिकारी/ एस डी एम लॉगिन का ऑप्शन दिखाई देगा।
- उस पर क्लिक करना है। आप एस डी एम लॉगिन के विकल्प पर क्लिक करके डाइरेक्ट ही उस पेज पर चले जायेगे।
- जो आपको इस तरह दिखाई देगा।
- इसमें आपको अधिकारी चयन करना है।
- और जिला चयन करना है। फिर पासवर्ड डाले और कैप्चा कोड सभी से भरना है।
- उसके बाद Login के ऑप्शन पर क्लिक करना है।
- अब आप जिला समाज कल्याण अधिकारी/ एस डी एम लॉगिन हो जाओगे।
राष्ट्रीय पारिवारिक लाभ योजना से लाभ
- राष्ट्रीय पारिवारिक लाभ योजना में अनेक परिवार जिनके परिवार के मुख्या की अचानक से मृत्यु हो जाती है तो उन्हें 30000 रूपये की राशि प्रदान की जाती है।
- इस योजना में आप घर बैठे ही ऑनलाइन आवेदन कर सकते है।
- राष्ट्रीय पारिवारिक लाभ योजना से गरीब नागरिक अपना घर परिवार सही चला सकते है।
- इस योजना से लाभ ग्रामीण क्षेत्र या शहरी क्षेत्र के नागरिक लाभ उठा सकते है।
- राष्ट्रीय पारिवारिक लाभ योजना का लाभ नागरिको 45 दिनों के भीतर ही प्रदान कर दिया जायेगा।
- इस योजना के चलते देश में आर्थिक स्थिति की दर में घटेगी।
राष्ट्रीय पारिवारिक लाभ योजना की पात्रता
- राष्ट्रीय पारिवारिक लाभ योजना में आवेदन करने के लिए भारत का नागरिक होना चाहिए।
- मुखिया की मृत्यु के 45 दिनों के अंदर ही आवेदन कर देना होगा।
- राष्ट्रीय पारिवारिक लाभ योजना में आवेदन करने के लिए मृत्यु हुई मुखिया की आयु 18 से 60 बर्ष के बीच होनी चाहिए। तभी आप आवेदन कर सकते है।
- राष्ट्रीय पारिवारिक लाभ योजना में आवेदन करने वाला नागरिक गरीब रेखा से नीचे (BPL ) श्रेणी में होना चाहिए।
- इस योजना में आवेदन करने के लिए ग्रामीण क्षेत्रो के नगरिको का बार्षिक आय 46000 तक होना चाहिए।
- राष्ट्रीय पारिवारिक लाभ योजना में आवेदन करने के लिए शहरी क्षेत्रो नागरिकों का बार्षिक आय 56000 तक का होना चाहिए।
राष्ट्रीय पारिवारिक लाभ योजना विशेषताएँ
- दोस्तों इस योजना में घर के मुखिया की अचानक से मृत्यु हो जाती है। तो आपके परिवार वालों को सरकार की तरफ से 30000 रूपये प्रदान किये जाएंगे।
- जिसकी मदद से मुखिया के परिवार वाले अपना जीवन-यापन सही तरीके से बिता सकते है।
- और उन्हें अपने जीवन में किसी दूसरे के ऊपर निर्भर रहने की जरूत नहीं पडेगी।
- राष्ट्रीय पारिवारिक लाभ योजना के तहत नागरिकों की आय में वृद्धि होगी।
राष्ट्रीय पारिवारिक लाभ योजना हेल्पलाइन नम्बर
अगर आप इस राष्ट्रीय पारिवारिक लाभ योजना में राष्ट्रीय पारिवारिक लाभ योजना की स्थिति चेक कर रहे हों। और आपको कोई भी परेशानी आती है। तो आप टोल फ्री नम्बर पर कॉल कर के पूछ सकते है या ईमेल आईडी के द्वारा भी कॉन्टेक्ट कर सकते है। -18004190001 अगर आपको इस राष्ट्रीय पारिवारिक लाभ योजना के वारे में अधिक जानकारी या इसका ऑफिस के वारे जानना है। और वह जाना है तो आप इस एड्रेस पर जा सकते है – समाज कल्याण विभाग,उत्तर प्रदेश पता : कल्याण भवन प्राग नारायण रोड, लखनऊ – 226001 (उत्तर प्रदेश)राष्ट्रीय पारिवारिक लाभ योजना स्कीम
योजना का नाम | पारिवारिक लाभ योजना की स्थिति कैसे चेक करें |
उद्देश्य | मुखिया की मृत्यु होने पर वित्तीय सहायता प्रदान कराना |
लाभार्थी | भारतीय नागरिक |
किसने शुरू की | राज्य सरकार |
कब शुरू की | अक्टूबर 2020 |
आवेदन प्रिक्रिया | ऑनलाइन / ऑफलाइन |
वेबसाइट | http://nfbs.upsdc.gov.in/ |
FAQ राष्ट्रीय पारिवारिक लाभ योजना
राष्ट्रीय पारिवारिक लाभ योजना की स्थिति कैसे चेक करें।
राष्ट्रीय पारिवारिक लाभ योजना की ऑफिसियल वेबसाइट पर जाये और होम पेज पर आवेदन की स्थिति के ऑप्शन पर क्लिक करें फिर अकाउंट नम्बर / रजिस्टर नम्बर भरे सर्च के ऑप्शन पर क्लिक करे। अब आप आवेदन स्थिति चेक कर सकते है।
राष्ट्रीय पारिवारिक लाभ योजना से हमे क्या लाभ मिलने वाला है।
अगर परिवार का पालन हार की अचानक से मृत्यु हो जाती है तो आपको 30000 रूपये प्रदान किये जायेगे।
राष्ट्रीय पारिवारिक लाभ योजना को कब और किसने शुरू किया है।
राष्ट्रीय पारिवारिक लाभ योजना को अक्टूबर 2020 में श्री मान आदित्यनाथ जी द्वारा शुरू किया गया है।
राष्ट्रीय पारिवारिक लाभ योजना का टोल फ्री नम्बर क्या है।
राष्ट्रीय पारिवारिक लाभ योजना का टोल फ्री नम्बर 18004190001 है।